Aayakar Vibhaag Karegi Kanooni कार्रवाई पैन कार्ड बनाने वाली एजेंसी पर , जो करते हैं पैन कार्ड बनाने का काम हो जाएं सावधान ।



अगर आप एक पैन कार्ड की एजेंसी चलाते हैं या अगर आप पैन कार्ड बनाने का कार्य करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस नियम का पालन करना आपके लिए अनिवार्य है अगर आप आयकर विभाग की इस नियम को नहीं मानते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।


पैन कार्ड बनाने वालों को किस प्रकार से है खतरा ।

भारत में पैन कार्ड बनाने के लिए दो एजेंसी काम करती हैं जिसमें पहली है NSDL और दूसरी UTITSL , इन्हीं दोनों में से किसी से आप पैन कार्ड बनाने का कार्य कर पाते हैं और बता देते हैं अगर आपने पैन कार्ड , पैन कार्ड का फॉर्म 49A को भर कर बनाया है और आपके पास उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो यह डॉक्यूमेंट आपको NSDL से बनाए पैन कार्ड की स्थिति में NSDL के ऑफिस भेजनी होगी और UTITSL से बनाएं पैन कार्ड की स्थिति में UTITSL के ऑफिस में भेजना होगा ।

NSDL से मिली है ये चेतबनी ।

अति आवश्यक सूचना/चेतावनी
प्रिय VLEs,
जैसा कि आपको निर्देशित है कि NSDL पैन कार्ड के मामले में आवेदन की मूल प्रति को NSDL के पते पर भेजना होता है. जबकि बहुत से VLEs का डाक्यूमेंट्स अभी तक NSDL के पते पर प्राप्त नहीं हुआ है.
परिणामस्वरूप सम्बंधित के खिलाफ आयकर विभाग का महत्वपूर्ण दस्तावेज रोके रखने का दोषी करार देते हुये वैधानिक क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
आज्ञा से
CSC-SPV
केवल CSC से काम करने वाले के लिए नहीं है अगर आप भारत में किसी भी पोर्टल या किसी भी एजेंसी के माध्यम से पैन कार्ड बनाने का कार्य करते हैं तो उसका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वह आपको कोरियर करना ही होगा । अगर आप इसको अनदेखा करते हैं आयकर विभाग की इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आप पर कानूनी कार्रवाई करेगी ।

क्या UTI में भी भेजना होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट ?

अगर आप पेपर लेस पैन कार्ड बनाते हैं यानी अगर आप पैन कार्ड बनाने के दौरान कस्टमर का वेरिफिकेशन आधार में रजिस्टर्ड हुए मोबाइल नंबर के जरिए OTP के माध्यम से करते हैं तो आपको नाही NSDL में और नही UTI में फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने होंगे । लेकिन अगर आप फॉर्म 49A को ऑफलाइन या ऑनलाइन फील करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना अनिवार्य रखा गया हैै ।
नोट :- हां अगर आप फॉर्म 49A को भरकर पैन कार्ड बनाते हैं चाहे NSDL चाहे UTI ऐसी स्थिति में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता होती है ।

NSDL में कहा भेजना होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट !

अगर आपने पैन कार्ड NSDL के माध्यम से बनाया है तो इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको NSDL MAIN BRANCH में भेजने की आवश्यकता होगी ।
PAN/TDS Call Centre of Tax Information Network (TIN) managed by NSDL e-Gov
Address: – 4th Floor, Mantri Sterling,Plot No. 341, Survey No. 997 /8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016.
Tel: -. 020 – 27218080 (From 7.00 AM to 11.00 PM For All Days)

UTI में कहा भेजना होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट !

अगर आपने पैन कार्ड UTI के माध्यम से बनाया है तो इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको UTI MAIN BRANCH में भेजने की आवश्यकता होगी ।
UTI के लिए चार रीजन बनाए गए हैं इन रीजन में आपका जो नजदीकी पड़ता है वहां आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं ।
1. PAN PDC Incharge – Mumbai region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur
NAVI MUMBAI – 400614
2. PAN PDC Incharge – Chennai region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
D-1, First Floor,
Thiru -Vi-Ka Industrial Estate,
Guindy ,
CHENNAI – 600032
3. PAN PDC Incharge – Kolkata region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
29, N. S. Road, Ground Floor,
Opp. Gilander House and Standard Chartered Bank,
KOLKATA – 700001
4. PAN PDC Incharge – New Delhi region
UTI Infrastructure Technology And Services Limited
1/28 Sunlight Building, Asaf Ali Road,
NEW DELHI -110002
नोट:- अगर आप इन सभी नियम को जानते हुए भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो ऐसे स्थिति में आयकर विभाग आप पर कानूनी कार्रवाई करेगी और आपके द्वारा बनाए गए पैन कार्ड में प्रति पैन कार्ड आपसे ₹249 जुर्माना के तौर पर वसूलेगा भी , अतः आपके पास जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं उसे शीघ्र से शीघ्र उपर्युक्त एड्रेस पर भेज दे ।
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